मेरठ। लव मैरिज करने वाले पति ने करीब ढाई साल पहले विवाद के दौरान अपनी अध्यापिका पत्नी को दस साल के बेटे के सामने ही पहले हथौड़े से सिर पर वार किया, दांत तोड़े बाद में चाकू से गर्दन रेत कर हत्या कर दी थी। पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति देवेंद्र को कोर्ट ने शनिवार को आजीवन कारावास के साथ 70,000 रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है।
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कोर्ट ने आरोपी पति को हत्या के आरोप में दोषी पाया है और सजा सुनाई है। जिला पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 14 अप्रैल 2022 को मेरठ के कंकरखेड़ा के शिवलोकपुरी निवासी देवेंद्र ने पत्नी प्रतिमा पर पहले हथौड़े से वार किए फिर गला रेत कर हत्या कर दी थी। घटना के संबंध में प्रतिमा के भाई विशाल ने थाने पहुंचकर तहरीर देकर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है।
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विशाल का कहना है कि शादी के बाद से ही देवेंद्र और उसके पिता नत्थू सिंह दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। मृतका प्रतिमा के परिजनों की तहरीर के आधार पर देवेंद्र पुत्र नत्थू निवासी शिव लोकपुरी के खिलाफ मु0अ0सं0 1175/2022, मु0अ0स0 228/2022 धारा 498A,302,120B के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बताया जा रहा है कि घटना से 13 साल पहले प्रतिमा और देवेंद्र ने लव मैरिज की थी।