नोएडा। डीएनडी फ्लाई ओवर को हाईकोर्ट द्वारा टोल फ्री रखने के पूर्व में दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में बरकरार रखा है। इस खबर से नोएडावासियों में आज खुशी की लहर दौर गई।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि कंपनी ने डीएनडी फ्लाईवे के निर्माण पर हुए रिटर्न, ब्याज और लागत वसूल कर ली है और इसलिए वे और अधिक धन प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।
फोनरवा के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान में डीडी आरडब्ल्यूए अध्यक्ष एनपी सिंह, पूर्व महासचिव एएन धवन, सुशील अग्रवाल, केके जैन, संजीव कुमार, स्वर्गीय सुरेश कृष्णा, स्वर्गीय राजेंद्र शुक्ला, स्वर्गीय सुरेश तिवारी ने डीएनडी फ्लाई ओवर को टोल फ्री करने के लिए लंबी लड़ाई हाईकोर्ट में लड़ी थी।
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उस दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2016 में दिए अपने फैसले में कहा था कि अब डीएनडी पर किसी से भी टोल नहीं वसूला जाना चाहिए। कोर्ट ने उस दौरान सरकार को भी ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी थी कि आगे से यहां से कि किसी वाहन को टोल ना देना पड़े। इस फैसले के खिलाफ डीएनडी प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर किया था। आज हुए एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
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आरडब्ल्यूए सेक्टर-51 के महासचिव संजीव कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में नोएडावासियों की ओर से केस एडवोकेट अनीता पांडे (लीगल एडवाइजर डीडी आरडब्ल्यूए एवं पूर्व फोनरवा लीगल एडवाइजर) और अधिवक्ता उमंग कुमार सिंह सुपुत्र एनपी सिंह लड़ रहे थे। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट में इस फसलों पर मोहर लगवाने के लिए हमारे पूर्व अधिवक्ता स्वर्गीय रंजीत सक्सेना का भी विशेष योगदान रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में केस एडवोकेट दीक्षा राय के नाम से डाला गया था।