चंडीगढ़। हरियाणा के राजकीय व निजी स्कूलों में पहली कक्षा के लिए दाखिले को लेकर न्यूनतम आयु सीमा छह वर्ष रहेगी। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से सोमवार को राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारियों सहित विद्यालय प्रधानाचार्यों व स्कूल प्रभारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के मद्देनजर पूरे में कक्षा पहली में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु सीमा छह वर्ष रहेगी। सभी राजकीय व निजी स्कूलों में यह निर्देश लागू होंगे।
विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में विभाग के सभी सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम आयु को पांच वर्ष छह माह कर दिया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हरियाणा में अप्रैल से आरंभ होता है, उसमें छह माह तक की विस्तारित अवधि की छूट भी प्रदान की गई है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पहली कक्षा में दाखिले की आयु छह वर्ष रहेगी, हालांकि ऐसे सभी बालक जिनकी आयु शैक्षणिक वर्ष के आरंभ के दिन अर्थात एक अप्रैल 2025 को छह वर्ष से कम होगी, उन्हें छह माह की छूट मिलेगी।
निदेशालय की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि पहली अप्रैल 2025 को आरंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र में पहली कक्षा में दाखिले के लिए विद्यार्थी की आयु 6 वर्ष होना अनिवार्य है। ऐसे सभी विद्यार्थी जिनकी आयु पहली अप्रैल 2025 को छह वर्ष नहीं होगी, उन्हें प्रवेश की विस्तारित अवधि की छूट प्रदान की जाएगी, जिसकी सीमा छह माह होगी।