नयी दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि वह बीमा धारकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कई स्तर पर नियामक और नियंत्रक तैनात किये गये हैं।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि सरकार ने बीमाधारकों की सुरक्षा के लिए नियम – प्रावधान तय किये, जो इरडा की निगरानी में लागू किये जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई बीमा कंपनी किन्ही कारणों से संकट में आती है तो बीमाधारकों को अन्य बीमा कंपनी के साथ जोड़ दिया जाता है। इसलिए देश में किसी भी बीमाधारक को कंपनी बंद होने के कारण संकट का सामना नहीं करना पड़ा है।
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उन्होेंने कहा कि बीमाधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए इरडा और बीमा कंपनियों में तंत्र बनाया गया है। किसी की भुगतान के बारे में इरडा का फैसला आने के बाद बीमा कंपनी को 30 दिन के भीतर भुगतान करना होगा और इसमें विफल रहने पर 5000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना देना होगा।