शामली। उत्तर प्रदेश शासन के परिवहन अनुभाग-3, लखनऊ द्वारा जारी निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है।
मुख्य सचिव के आदेशानुसार, मा० सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों में आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हेलमेट व सीट बेल्ट अनिवार्य कर दिया गया है।
जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने सभी कार्यालयाध्यक्षों को आदेश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारियों से इन नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच की जाएगी। यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसे कार्यालय में प्रवेश से रोका जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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- दो पहिया वाहन से आने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
- उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट जरूरी होगा।
- चार पहिया वाहन से आने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सीट बेल्ट पहननी होगी, अन्यथा कार्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा।
- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।