गाजियाबाद। आबकारी विभाग द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऑडिटोरियम में आज शाम 4 बजे ई-लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन कराया जाएगा। जिसके मद्देनजर जिलाधिकारी दीपक मीणा द्वारा ऑडिटोरियम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा गया। इस दौरान जिलाधिकारी दीपक मीणा ने ई-लॉटरी के दृष्टिगत पूरी प्रक्रिया को बड़े स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने, सीसीटीवी कैमरा लगाने, कानून-व्यवस्था एवं ट्रैफिक सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
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463 दुकानों का ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन
जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि आज वीरवार छह मार्च 2025 को जनपद में आबकारी विभाग 463 दुकानों का ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन कराएगा। ई—लॉटरी के माध्यम से आवंटन कार्यक्रम में अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहना प्रस्तावित है। इनके साथ जनपद की जिला स्तरीय चयन समिति में जिलाधिकारी अध्यक्ष, जिला आबकारी अधिकारी सचिव व पुलिस विभाग से एडीसीपी स्तरीय व आबकारी आयुक्त द्वारा राजपत्रित अधिकारी सदस्य के रूप में उपस्थित रहेंगे।
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12042 आवेदकों ने किए आवेदन
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि ई-लॉटरी के माध्यम से 214 दुकानें देशी शराब, 192 कम्पोजिट शॉप, 43 मॉडल शॉप, 14 भांग की दुकानें हैं। इस प्रकार कुल 463 दुकानें आवंटित होनी हैं। इन दुकानों के लिए कुल 12,042 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसमें से पांच आवेदन निरस्त किए गए हैं। ई-लॉटरी के लिए वर्तमान में 12037 आवेदन हैं।
निरीक्षण के दौरान मौके पर सीडीओ अभिनव गोपाल, एडीएम रणविजय सिंह, एडीएम सिटी गम्भीर सिंह, एडीएम वित्त राजस्व सौरभ भट्ट, अपर नगर आयुक्त अरूण कुमार, एडीसीपी ट्रैफिक एवं जिला आबकारी अधिकारी संजय सिंह सहित एनआईसी, पुलिस तथा आबकारी विभाग अधिकारीगण उपस्थित थे।
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सिर्फ आवेदकों को ही मिलेगी एंट्री
जिले की शराब दुकानों का आवंटन कार्य ऑनलाइन पोर्टल पर ई-लॉटरी प्रक्रिया द्वारा शाम 4 बजे बजे से पण्डित दीन दयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में शुरू होगा। जिसमें आवेदकों को ठीक 3 बजे तक पहुंच जाना होगा। आवेदकों के अलावा अन्य किसी को ई-लॉटरी स्थल के अन्दर प्रवेश नहीं मिलेगा। केवल वही व्यक्त्ति,आवेदक गेट के अन्दर प्रवेश पा सकेंगे। जिनके पास पोर्टल पर आवेदन करने समय प्राप्त ऑनलाइन शॉप एप्लीकेशन स्लिप,रिसीट होगी। वे आवेदक जो अन्य जनपद में लॉटरी प्रकिया में उपस्थित रहने के कारण नहीं आ सकेंगे वे अपने अधिकृत प्रतिनिधि को फोटोयुक्त अधिकृत प्रमाण पत्र(अथारिटी लेटर)तथा आने वाले व्यक्ति के आधार कार्ड के साथ ई-लॉटरी स्थल पर भेज सकते है।