शामली। जिला समाज कल्याण अधिकारी रीतू रस्तोगी ने जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 से अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए शैक्षणिक संस्थानों को अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त ग्रेडिंग लेनी होगी।
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उन्होंने बताया कि केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों को NAAC (National Assessment & Accreditation Council) या Autonomous Institution of the University Grant Commission से वर्ष 2024 तक ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। इसके बिना, ऐसे संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को वर्ष 2025-26 से छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
इसके अलावा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। इन संस्थानों को NBA (National Board of Accreditation) से वर्ष 2024 तक ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025-26 के सत्र से केवल NBA ग्रेडिंग प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाएगा।