शामली। ज़िला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी शामली, अंशुल चौहान द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पात्र दिव्यांगजनों को दुकान निर्माण/संचालन योजना के तहत ऋण प्रदान किया जा रहा है।
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इस योजना में दुकान निर्माण/संचालन के लिए ₹10,000/- का ऋण (जिसमें ₹2,500/- का अनुदान और ₹7,500/- का ऋण) दिया जाएगा। दुकान निर्माण हेतु ₹20,000/- का ऋण (जिसमें ₹5,000/- का अनुदान और ₹15,000/- का ऋण) प्रदान किया जाएगा। इस पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर लागू होगी। योजना के लिए पात्र होने के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,तहसील से आय प्रमाण पत्र (आय गरीबी रेखा के मानक से दुगना से अधिक न हो),₹20,000/- के लिए स्वयं की भूमि या 5 वर्षों के लिए पटटे पर दुकान हो,₹6,00/- के स्टाम्प पेपर पर बांड और ₹3,20/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र,दो गारंटर (गारन्टर के दो-दो फोटो और आधार कार्ड की छायाप्रति),दिव्यांगजन का एक रंगीन फोटो,शपथ पत्र ₹10/- के स्टाम्प पेपर पर दस्तावेज लिया जाएगा।
आवेदन करने के लिए, दिव्यांगजन को जनसुविधा केंद्र से ऑनलाइन वेबसाइट DIVYANGJANDUKAN.UPSDC.GOV.IN पर आवेदन करना होगा और हार्डकॉपी को जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। यह योजना दिव्यांगजनों के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।