चंडीगढ़ । पुलिस हिरासत के दाैरान गैंगस्टर लॉरेंस के इंटरव्यू मामले में पांच पुलिस कर्मियों का पॉलीग्राफ टेस्ट न करवाने के लिए दाखिल की गई याचिका मोहाली कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब यह साफ हाे गया है कि इन पुलिसकर्मिेंयाें का पाॅलीग्राफ टेस्ट हाेगा।
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मंगलवार काे माेहाली काेर्ट ने पुलिस कर्मियाें की उस याचिका काे खारिज किया है। जिसमें पुलिस कर्मियाें ने कहा था कि उन पर पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए दबाव बनाया गया था। इस वजह से उन्होंने अपनी सहमति दी थी।अब वे पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं करवाना चाहते हैं।
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दरअसल, पुलिसकर्मी मुख्तियार सिंह, कॉन्स्टेबल सिमरनजीत सिंह, कॉन्स्टेबल हरप्रीत सिंह, कॉन्स्टेबल बलविंदर सिंह, कॉन्स्टेबल सतनाम सिंह और कॉन्स्टेबल अमृतपाल सिंह ने पहले अपने बयान में पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजरने के लिए सहमति व्यक्त की थी। बाद में इन छह में से पांच पुलिस कर्मियाें ने मोहाली कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि इस सहमति के लिए उन पर दबाव बनाया गया था।
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पुलिसकर्मियों के वकील सुल्तान सिंह संघा ने मीडिया को बताया कि एडीजीपी रैंक का एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आदेश पारित होने के समय अदालत में ही मौजूद था और उनके मुवक्किलों ने दबाव में पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति दी थी। संघा ने कहा कि संबंधित काेर्ट के समक्ष अपनी सहमति दर्ज करने के समय पुलिसकर्मियों के साथ कोई वकील नहीं था। अब इस मामले में पुलिस कर्मियाें के पास हाई काेर्ट जाने का विकल्प बचा है।
उल्लेखनीय है कि पुलिस हिरासत में गैंगस्टर लॉरेंस का एक इंटरव्यू मार्च 2023 में एक निजी चैनल ने प्रसारित किय था।इस इंटरव्यू के प्रसारण हाेते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। इस पर पंजाब सरकार ने कदाचार और कर्तव्याें के प्रति लापरवाही मानते हुए डीएसपी गुरशेर सिंह संधू को बर्खास्त कर दिया था। पुलिस कस्टडी में लाॅरेंस के इंटरव्यू मामले में सात पुलिसकर्मियाें काे निलंबित किया गया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई वर्ष 2022 में सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपिताें में शामिल है।