Thursday, May 1, 2025

मेरठ में हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, लगाया 73 हजार का जुर्माना

मेरठ। काशीराम कॉलोनी में पांच साल पहले हुई खौफनाक हत्या का इंसाफ हो गया। नितिन पुत्र बनारसी, जिसने कत्ल के बाद सबूत मिटाने और आगजनी तक की साजिश रची थी, उसे कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसी के साथ 73 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। इस बड़ी कामयाबी का श्रेय जाता है “ऑपरेशन कनविक्शन” को, जिसे मेरठ पुलिस ने गंभीर अपराधों में त्वरित न्याय और कठोर सजा दिलाने के लिए चलाया है।

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6 फरवरी 2020 को थाना परतापुर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली हत्या हुई। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मु.अ.सं. 66/2020 धारा 302, 201, 436, 427, 404 भादवि के तहत केस दर्ज किया। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी नितिन ने न सिर्फ हत्या की, बल्कि साक्ष्य मिटाने के लिए आग भी लगा दी थी।

 

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पुलिस और अभियोजन की पैरवी के बीच एसएसपी मेरठ के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी, और थाना प्रभारी दलीप सिंह बिष्ट ने केस को पूरी गंभीरता से लिया। एडजीसी डॉ. मुकेश मित्तल, कोर्ट मोहर्रिर का. रविन्द्र कुमार और पैरोकार का. शिपेंद्र ने एक-एक साक्ष्य को अदालत के सामने पेश कर आरोपी की चालों को बेनकाब कर दिया।

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