ग्रेटर नोएडा। जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने थाना जेवर क्षेत्र में वर्ष 2016 में हुए एक नर्स के अपहरण और हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर दोनों को दो महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ज्योत्सना सिंह ने की।
जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक श्याम सिंह चैधरी ने बताया कि जनवरी माह वर्ष 2016 में जेवर के रतन सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी 20 वर्षीय पुत्री ललतेश जो कि अस्पताल में नर्स है वह ड्यूटी जाने के दौरान गायब हो गई है। पुलिस ने नर्स की तलाश शुरू की तो उसका शव साबौता गांव के खेत में मिला। पुलिस ने हत्या के आरोप में महेन्द्र और विनोद को गिरफ्तार किया।
पूछताछ में पता चला कि दोनों ललतेश पर लंबे समय से गलत निगाह रख रहे थे। वह उसके साथ गलत काम करना चाह रहे थे, लेकिन नर्स के विरोध करने पर दोनों अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। इस वजह से दोनों ने उसकी हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई। कुल 14 गवाह पेश हुए।
उन्होंने बताया कि गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर माना गया कि ललतेश की हत्या गला दबाकर दोनों दोषियों ने की थी। सजा सुनने के बाद दोनों दोषी महेन्द्र व विनोद जमीन पर बैठ कर रोने लगे। दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।