Monday, May 20, 2024

ज्ञानवापी मस्जिद मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर से कहा- ‘वुजू’ के इंतजाम लिए मंगलवार को बैठक करें !

मुज़फ्फर नगर लोकसभा सीट से आप किसे सांसद चुनना चाहते हैं |

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वाराणसी के जिला कलेक्टर को रमजान के मद्देनजर ‘वुजू’ की व्यवस्था करने के मुस्लिम पक्ष के अनुरोध पर विचार करने के लिए मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर बैठक में आम सहमति बन जाती है, तो इसे अदालत के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना लागू किया जा सकता है। पीठ में शामिल जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला ने जोर देकर कहा कि अनुकूल कार्य व्यवस्था के लिए बैठक बुलाई जानी चाहिए।

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

प्रबंधन समिति अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने तर्क दिया कि वुजू फव्वारे में किया जाता था और कुछ शौचालय उस क्षेत्र के पास थे। शीर्ष अदालत को सूचित किया गया कि अदालत के पिछले साल के आदेश के बाद उस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जहां कथित शिवलिंग का दावा किया गया था, पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया था। समिति, जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है, उसने अदालत से अनुरोध पर विचार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने का आग्रह किया।

इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वुजू के लिए पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था पहले से मौजूद है और इस बात पर जोर दिया कि शौचालय खोलने से समस्या पैदा होगी। पिछले साल नवंबर में शीर्ष अदालत ने अगले आदेश तक ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर के क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी थी, जहां ‘शिवलिंग’ पाया गया था।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर के क्षेत्र की सुरक्षा के संबंध में पारित अंतरिम आदेश, जहां सर्वेक्षण के दौरान ‘शिवलिंग’ पाया गया था, अगले आदेश तक लागू रहेगा। कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद वाराणसी ने अपनी याचिका में कहा कि वुजूखाने में जो चीज मिली है, वह वास्तव में पुराने फव्वारे का हिस्सा है। याचिका में आगे कहा गया है कि इसे जिला अधिकारी द्वारा सील कर दिया गया था और आज तक सील है, और इसके साथ-साथ वॉशरूम भी सील कर दिया गया है।

याचिका में दलील दी गई है कि इससे असुविधा पैदा हुई है, जहां वह नमाज अदा करने के साथ-साथ वॉशरूम के लिए जरूरी वुजूखाना से वंचित हैं।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,188FansLike
5,319FollowersFollow
50,181SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय