सहारनपुर। दहेज हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) ने पति, सास, ससुर और दो देवरों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश सैनी ने बताया की नकुड़ निवासी शंकर की पुत्री मंतलेश की शादी जुलाई 2013 में ग्राम साढ़ौली कोतवाली नकुड़ निवासी विपिन के साथ हुई थी।
शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज की खातिर उसे परेशान करते थे। 29 नवंबर 2016 को मंतलेश ने अपने घर सूचना दी कि उसका पति विपिन, सास कमलेश, ससुर देशराज, देवर देवराज और संजू उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। मंतलेश के पिता अपने रिश्तेदारों के साथ बेटी की ससुराल पहुंचे तो देखा ससुराल पक्ष के लोग मंतलेश के साथ मारपीट कर रहे हैं। देशराज और देवराज ने मंतलेश के सिर पर लाठी से प्रहार किया, जिससे मंतलेश की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मंतलेश के पिता शंकर ने विपिन, कमलेश, देशराज, देवराज और संजू के खिलाफ दहेज की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सभी पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।