Thursday, April 17, 2025

शामली में दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की कैद,अपहरण के बाद किया था नाबालिग से कुकर्म

शामली – उत्तर प्रदेश में शामली जिले की एक अदालत ने नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर शनिवार को दस वर्ष के कठोर कारावास व 26 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।


जिला शासकीय अधिवक्ता(क्राइम) संजय चौहान एवं विशेष लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र मलिक ने बताया कि 21 अप्रैल 2022 को कस्बा शामली के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने कोतवाली पर अभियोग दर्ज कराया था कि 19 अप्रैल 2022 को उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर से अपनी सहेली के यहां गई थी। इसी दौरान दीपक निवासी मोहल्ला पंसारियान कस्बा शामली उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया तथा नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके साथ में दुष्कर्म किया।


आरोपी युवक ने मामले की शिकायत पुलिस से करने पर जान से मारने की भी धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के उपरांत आरोपी युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जांच अधिकारी ने पूरे मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए।

यह मामला जनपद के कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो विशेष) मुमताज अली की कोर्ट में विचाराधीन था। शनिवार को न्यायाधीश ने पत्रावलियों का अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी दीपक को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व 26 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने चार माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।

यह भी पढ़ें :  नोएडा होटल में इंजीनियर की खुदकुशी मामला: प्रेमिका गिरफ्तार, 30 लाख की ठगी और ब्लैकमेलिंग का आरोप
- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

76,719FansLike
5,532FollowersFollow
150,089SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय