वाराणसी। 22 साल पुराने चर्चित संवासिनी कांड में कांग्रेस के दिग्गज नेता सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। शनिवार को यहां विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत ने इस मामले में रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
सांसद को राहत देने की अर्जी खारिज कर अदालत ने 09 जून को पेश होने के लिए भी कहा है। अदालत ने सुरजेवाला के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद राहत देने की अर्जी खारिज कर दिया। इस मामले में प्रयागराज हाईकोर्ट में आरोप पत्र से मुक्त करने की याचिका दाखिल की गई है।
विशेष अदालत ने कहा कि आरोपी को पहले हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर अंतिम अवसर दिया जा चुका है। इसलिए आरोपी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का ठोस आधार नहीं है। आरोपी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर गैर जमानती वारंट जारी किया जाता है।
गौरतलब हो कि चर्चित संवासिनी कांड में कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज होने विरोध में 21 अगस्त, 2000 को पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया था। युवा कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रदेश अध्यक्ष एसपी गोस्वामी के नेतृत्व में कार्यकर्ता पर आरोप है कि आयुक्त कार्यालय परिसर में घुस गए थे। कार्यकर्ताओं के साथ हंगामा, तोड़फोड़ कर दस्तावेज को नुकसान पहुंचाने, पुलिस दल पर पथराव का भी आरोप लगाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस पर कार्यकर्ता पथराव कर भागने लगे तो अफसरों ने मौके से रणदीप सिंह सुरजेवाला और एसपी गोस्वामी सहित कांग्रेस के अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया था।