जौनपुर- उत्तर प्रदेश में जौनपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मछलीशहर तहसील में कूट रचना व जालसाजी के मामले में एक वादी संतलाल के प्रार्थना पत्र पर एसडीएम मछलीशहर, नायब तहसीलदार समेत तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक मछलीशहर को दिया है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार संतलाल निवासी फत्तूपुरकला, मुंगरा बादशाहपुर ने अधिवक्ता लालबहादुर पटेल के माध्यम से कोर्ट में उप जिलाधिकारी मछलीशहर, नायब तहसीलदार व गिरीश नाथ के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि फत्तूपुर कला की आराजी 261 व व 730 का पट्टा क्रम संख्या 60 कृषिक आवंटन 15 दिसंबर 2006 को संस्तुति सहित अग्रसारित है। लेखपाल की रिपोर्ट 15 दिसंबर 2006 व राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट 17 दिसंबर 2006 में क्रम संख्या 66 को स्वीकृत तथा क्रम संख्या 60 को अस्वीकृत किया गया है।
नायब तहसीलदार की रिपोर्ट 20 जनवरी 2007 में अपात्र क्रम संख्या 60 को अभिलेखों में ओवरराइट करके 66 तथा पात्र क्रम संख्या 66 को 60 बनाया जाना तथा क्रम संख्या को व्यतिक्रम करते हुए राजस्व अभिलेख में छेड़छाड़ किया गया है।
कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए तत्कालीन एसडीएम सहित तीन के खिलाफ थानाध्यक्ष को सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। यह आदेश आठ जून को न्यायालय ने दिया है। प्राथमिकी दर्ज कर कॉपी सात दिन के भीतर कोर्ट में भेजनी है।