मेरठ। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उप्र जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह अगस्त 2023 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण माह अगस्त 2023 में दिनांक 12 अगस्त 2023 से दिनांक 23 अगस्त 2023 तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण व दिनांक 23 अगस्त 2023 को मोबाइल ओटीपी के माध्यम से वितरण कराये जाने के दिशा निर्देश निर्गत किये गये है।
उन्होंने बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उप्र जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र के द्वारा कतिपय जनपदों में उचित दर विक्रेताओं का खाद्यान्न का शत-प्रतिशत वितरण न होने के कारण, उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य माह अगस्त 2023 में दिनांक 24 अगस्त 2023 से दिनांक 26 अगस्त 2023 तक विस्तारित की गई है।
उपरोक्त के दृष्टिगत दिनांक 26 अगस्त 2023 तक में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। मोबाइल ओटीपी के माध्यम से वितरण की सुविधा पूर्व तिथि दिनांक 23 अगस्त 2023 के साथ-साथ दिनांक 26 अगस्त 2023 को भी उपलब्ध रहेगी। उपरोक्तानुसार दिनांक 26 अगस्त 2023 तक कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा भी रहेगी।