मुरादाबाद,। मुरादाबाद में जीएसटी एवं आयकर अधिवक्ता गौरव गुप्ता ने बताया कि 50 लाख रुपये से ज्यादा वार्षिक आय वाले ऐसे करदाताओं की जांच होगी, जिन्होंने अपनी सही आय घोषित नहीं की है। ऐसे करदाताओं के पिछले 10 साल पुराने मामलों को भी आयकर विभाग खंगालेगा। 50 लाख से कम आय वालों की पिछले तीन वर्ष तक की जांच होगी।
एडवोकेट गौरव गुप्ता ने आगे बताया कि सीबीडीटी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज) ने पुराने मामलों को खोलने के लिए आयकर विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस मामले में 2021 में एक एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट को कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने 50 लाख के ऊपर के मामलों में कोई राहत नहीं दी।
सीबीडीटी ने आयकर अधिकारियों से कहा है कि उन मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा, जिनमें अपील का अंतिम फैसला आ चुका है। इससे कुछ करदाताओं को राहत मिली है लेकिन आने वाले दिनों में कई बड़े मामलों को खोला जा सकता है।
गौरव गुप्ता ने बताया कि सीबीडीटी ने यह भी कहा है कि अधिकारी नोटिस जारी करने से पहले इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि करदाता ने आय छिपाई है या आयकर रिटर्न में कम आय दिखाई है। नोटिस जारी करने के बाद करदाता को सुनवाई के अवसर दिए जाएंगे।