मुज़फ्फरनगर। गत 2 जुलाई 2016 को थाना छपार के एक गांव में खेत से वापस आते हुए एक आठ वर्षीय दलित बालक को गन्ने के खेत मे ले जाकर कुकर्म करने व धमकी देने के मामले में आरोपी खालिद को उम्रकैद व 32 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है।
मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो के ज़ज़ बाबूराम की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा नर पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 2 जुलाई 2016 को थाना छपार के एक गांव की घटना है।