मुज़फ्फरनगर। गत 19 जुलाई 2018 को थाना शाहपुर के एक गांव में एक नाबालिग लड़की को गन्ने के खेत मे लेजाकर बलात्कार किए जाने के मामले में आरोपी सचिन को 20 वर्ष की सज़ा व 40 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो एक रितिश सचदेव की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी कुलदीप पुंडीर ने पैरवी की। आरोपी घटना के बाद से ही जेल में है।
अभियोजन की कहानी के अनुसार खेत में घास लेने गई नाबालिग लड़की को आरोपी ने दबोच लिया ओर गन्ने के खेत में ले जाकर बलात्कार किया था।