मुजफ्फरनगर। जनपद में लगभग 16 वर्ष पूर्व फैक्ट्री मालिक दिनेश गोयल की हत्या व लूट के मामले में सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है।
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अभियोजन के अनुसार गत 22 मई 2009 को थाना सिविल लाइन के इंडस्ट्रीयल इलाके मे एक केमिकल फैक्ट्री के मालिक दिनेश गोयल की हत्या कर लूट के मामले में आरोपी वसीम, ताहिर, शाहिद गुलफाम, शहरयाब व आस मोहम्मद को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है।
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मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश एक, गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में हुई। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येन्द्र कुमार सिंह ने पैरवी की। कोर्ट ने शस्त्र अधिनियम मे आरोपी आस मोहम्मद को दोषी मानते हुए दो साल की सजा व दो हजार रुपये का जुर्माना किया हैं। शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार शर्मा के अनुसार आरोपी आस मोहम्मद से पिस्टल बरामद हुआ था।