रामपुर -समाजवादी पार्टी के स्वार सीट से विधायक रहे अब्दुल्ला आजम का मताधिकार समाप्त कर दिया गया है, 15 साल पुराने एक मामले में विधायकी गंवाने के बाद अब उनका मताधिकार भी समाप्त कर दिया गया है।
आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार सीट से विधायक थे, 15 साल पुराने एक मामले में उन्हें और उनके पिता मोहम्मद आजम खान को अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी और स्वार सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया था।
जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के रामपुर सदर से विधायक आकाश सक्सेना ने निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की थी कि अब्दुल्ला आजम का मताधिकार भी समाप्त किया जाए, जिसके बाद आज आरपी एक्ट की धारा 16 के तहत उनका मताधिकार समाप्त कर दिया गया है।
आप जानते ही हैं कि एक समय मोहम्मद आजम खान उत्तर प्रदेश के सबसे कद्दावर नेताओं में शामिल थे लेकिन अब स्वयं भी किसी सदन के सदस्य नहीं रहे हैं और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम भी किसी सदन के सदस्य नहीं रहे हैं।
आजम खान और अब्दुल्ला दोनों का वोटिंग अधिकार भी समाप्त कर दिया गया है। अगले कुछ वर्षों तक दोनों ही कोई चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, यह आजम परिवार के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक झटका है ,