शामली। ज़िला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, अंशुल चौहान द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत, युवक के दिव्यांग होने की स्थिति में ₹15,000/- और युवती के दिव्यांग होने पर ₹20,000/- तथा दोनों युवक-युवती के दिव्यांग होने पर ₹35,000/- की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
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दंपत्ति का संयुक्त फोटो,मूल निवास प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र (आयकर दाता न हो),दंपत्ति का राष्ट्रीयकृत बैंक में खुले संयुक्त बैंक खाता की छायाप्रति,मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांग प्रमाण पत्र (40 प्रतिशत या उससे अधिक),दंपत्ति के आधार कार्ड की छायाप्रति,शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष और युवती की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए,दिव्यांगजनों का विवाह 01 अप्रैल 2024 से वर्तमान वित्तीय वर्ष तक शादी का कार्ड होना चाहिए।
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इच्छुक और पात्र दिव्यांगजन विभाग की वेबसाइट www.divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सभी संलग्नकों सहित हार्ड कॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, विकास भवन, गोहरनी, शामली में जमा कर सकते हैं।