Wednesday, December 25, 2024

ग्रेटर नोएडा के दो नामी गांवों में प्राधिकरण का चला बुलडोजर, भू-माफिया के कब्जे से मुक्त हुई 62 करोड़ की भूमि

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आज बड़ी कार्यवाही करते हुए दो गांवों में प्राधिकरण की कब्जा प्राप्त अधिसूचित जमीन पर अवैध रूप से कालोनी काट रहे भू-माफियाओं के प्रति कड़ा रुख अख्तियार किया।
प्राधिकरण की टीम ने रूपवास बाईपास  स्थित रोड की जमीन को बुधवार को अतिक्रमण मुक्त करा ली है। यह जमीन रोड के लिए प्रस्तावित है, जो कि रूपवास बाईपास को एनएच-91 से जोडे़गी। इसके साथ ही धूम मानिकपुर में भी उद्योगों के लिए आरक्षित जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। दोनों जगहों पर कार्रवाई में लगभग 31 हजार वर्ग मीटर जमीन को खाली कराया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 62 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अधिसूचित एरिया में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। परियोजना विभाग अतिक्रमण हटाने की लगातार कार्रवाई कर रहा है। बुधवार को वर्क सर्किल दो की टीम ने रूपवास बाईपास और धूम मानिकपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। रूपवास बाईपास के पास स्थित 7500 मीटर जमीन पर कालोनाइजर अवैध कालोनी विकसित करने की कोशिश कर रहे थे।
न प्राधिकरण के परियोजना विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार के नेतृत्व में वर्क सर्किल दो की टीम ने अतिक्रमण को ढहा कर रास्ते की जमीन खाली करा ली है। इसके बाद टीम ने धूम मानिकपुर के खसरा नंबर 1220, 1222, 1239 और 1244 की जमीन पर भी अतिक्रमण किया जा रहा था। वर्क सर्किल दो की टीम ने प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मियों की मदद से इन खसरा नंबरों की 23660 वर्ग मीटर जमीन को भी अतिक्रमण से मुक्त करा लिया है। परियोजना विभाग के महाप्रबंधक व ओएसडी हिमांशु वर्मा ने चेतावनी दी है कि प्राधिकरण की अधिसूचित एरिया में जमीन कब्जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होेंने परियोजना विभाग के सभी वर्क सर्किल प्रभारियों को अपने एरिया में जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए कड़ी नजर रखने और अतिक्रमण की सूचना मिलते ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण की एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग ने कहा है कि अवैध रूप से जमीन कब्जा कर काटी जा रही कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं। अगर किसी कॉलोनाइजर से अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदा है तो रजिस्ट्री का प्रपत्र लेकर पुलिस से शिकायत करें।
साथ ही इसकी एक कॉपी प्राधिकरण को भी उपलब्ध कराएं ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने कहा है कि ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में किसी भी व्यक्ति को अवैध निर्माण करने की इजाजत नहीं है। ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।
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