गौतमबुद्धनगर। हरियाणा में 2024 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब और अवैध सामग्री की कड़ी निगरानी हो रही है। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर सहित अन्य सीमावर्ती जिलों में चुनावी प्रक्रिया के दौरान शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। यह रोक चुनाव से 48 घंटे पहले लागू होती है, ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। चुनावी नियमों के तहत अवैध शराब और सामग्री के परिवहन को रोकने के लिए अंतर-राज्यीय नाके भी लगाए गए हैं।
उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में मतदान और मतगणना के दिन ‘ड्राई-डे’ घोषित रहेगा। विशेष सचिव (आबकारी) दिव्य प्रकाश गिरी ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या अव्यवस्था न हो। हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, सीमा से तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी शराब के ठेके 1 अक्टूबर (मतदान) और 5 अक्टूबर (मतगणना) को बंद रहेंगे। आदेश के अनुसार, इन दिनों शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी, ताकि किसी भी तरह की चुनावी गड़बड़ी से बचा जा सके।
आदेश के तहत उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, बागपत, मथुरा, सहारनपुर और शामली जैसे जिलों में हरियाणा से सटे तीन किलोमीटर के क्षेत्र में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। यह रोक मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से लागू होगी और मतगणना के दिन तक जारी रहेगी। चुनाव आयोग का मानना है कि इस कदम से शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 5 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। यह चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से आयोजित करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब की दुकानों को बंद रखने और अन्य सुरक्षा उपायों को लागू किया गया है।