Sunday, May 5, 2024

बागपत के कुख्यात माफिया धर्मेंद्र किरठल और उसके दो गुर्गों को पांच साल की सजा

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बागपत। उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया धर्मेंद्र किरठल को गैंगस्टर मामले में पांच साल की सजा सुनाई गयी है। धर्मेंद्र किरठल बागपत जिले का कुख्यात माफिया है। धर्मेंद्र की प्राॅपर्टी पहले ही बागपत पुलिस ने कुर्क कर ली थी।

बागपत जिले सहित कई जिलों में विभिन्न धटनाओं को अंजाम देने वाले गैंगस्टर धर्मेंद्र किरठल के खिलाफ बागपत पुलिस की पैरवी से सजा सुनाई गयी। एएसपी मनीष मिश्रा ने बताया कि धमेंद्र किरठल एक चिन्हित कुख्यात माफिया है। जिस पर गैंगस्टर सहित कई मामले दर्ज थे।

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1992 में धर्मेंद्र किरठल ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। लूट की वरदात को अंजाम दिया। कुख्यात पश्चिमी यूपी के अलावा उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा में भी गिरोह बनाकर अपराध करता रहा। बीते साल 12 दिसंबर को बागपत के किरठल गांव में किसान इरशाद अली की चुनावी रंजिश को लेकर हत्या कर दी गई थी। शासन के निर्देश पर पुलिस ने उसकी 65 लाख कीमत की संपत्ति कुर्क कर दी थी।

आईजी रेंज मेरठ प्रवीण कुमार ने उसके ऊपर 50 हजार का इनाम घोषित कर दिया था। बागपत पुलिस ने मामले में प्रभारी पैरवी की है जिसमें बागपत न्यायालय ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है जिसमें धर्मेंद्र किरठल को दो गुर्गों सुभाष छोटू व सतेंद्र मुखिया सहित पांच पांच साल की सजा व 50 -50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

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