मेरठ। नए साल की पार्टी, होटल-रेस्टोरेंट में कार्यक्रम करने या क्रिसमस सेलीब्रेशन से पहले प्रशासनिक अनुमति लेनी होगी। बिना प्रशासन की अनुमति के कार्यक्रम करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सूर्य कान्त त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2023 समाप्ति के निकट है। जनपद के विभिन्न होटलो/बैंकट में हॉलो में नववर्ष की पूर्व संध्या पर रंगा-रंग कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। उन्होंने इस सम्बन्ध में समस्त कार्यक्रम संचालकों, होटल स्वामियों/बैंक्वेट हॉल स्वामियों को सूचित किया कि शासनादेश दिनांक 06 जनवरी 2018 के बिन्दु 5 में वर्णित संशोधित धारा-4(क)(1) में प्रावधान किया गया है कि किसी भी मनोरंजन, जिस पर कर उद्ग्रहणीय हो, वह कर भुगतान करने के दायित्व से मुक्त हो या न हो, जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना आयोजित नही किया जायेगा।
उन्होंने समस्त समस्त संबंधित आयोजकों को निर्देशित किया कि वे किसी भी कार्यक्रम (नव वर्ष की पूर्व संध्या, क्रिसमस इवेन्ट, मेले तथा किसी भी प्रकार के रंगा-रंग कार्यक्रम) आदि के आयोजन से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट महोदय से उक्त आयोजन की अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरूद्ध सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।