Tuesday, November 5, 2024

सुप्रीम कोर्ट से श्रीकांत त्यागी को बड़ा झटका, याचिका खारिज, जानें पूरा मामला

नोएडा। सुप्रीम कोर्ट से श्रीकांत त्यागी को बड़ा झटका लगा है। ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी में महिला से अभद्रता और गाली-गलौज के बाद सुर्खियों में आए श्रीकांत त्यागी पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उनकी सुरक्षा की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए गंभीर टिप्पणी की है।

दरअसल महिला से अभद्रता करने के मामले में नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज किए थे। पुलिस ने श्रीकांत को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

इस मामले में कोर्ट कहा कि जिस व्यक्ति ने हिंसा का रास्ता चुना है और उसके पास मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं है, उसे यह दलील देने का कोई अधिकार नहीं है कि राज्य सरकार उसके प्रतिद्वंद्वियों से उसके जीवन की सुरक्षा का उपाय करे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ ने कहा कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है।

पीठ ने कहा, ‘हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत यहां दिए गए फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। अपील की विशेष अनुमति की याचिका खारिज की जाती है।’ याचीगण की ओर से मांग की गई थी कि एक हिस्ट्रीशीटर और उसके गिरोह के सदस्य त्यागी को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। त्यागी द्वारा दर्ज एक आपराधिक मामला वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। इस वजह से उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या की आशंका है। उन्होंने स्थानीय खुफिया इकाई की सूचनाओं का भी हवाला दिया।

गौरतलब है कि पिछले साल पांच अगस्त को महिला से बदसलूकी करने का वीडियो वायरल हुआ था। महिला से बदसलूकी, अभद्रता और मारपीट समेत कई धाराओं में श्रीकांत त्यागी के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। पुलिस ने निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। उस मामले में जमानत के लिए त्यागी ने अर्जी दाखिल की थी। यह मामला तब ज्यादा सुर्खियों में आया, जब खुद गौतमबुद्ध नगर के सांसद डा. महेश शर्मा सोसायटी पहुंचे। लखनऊ फोन करके पुलिस कमिश्नर की शिकायत की। उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करके 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था। आरोपी की गिरफ्तारी मेरठ से हुई थी। श्रीकांत त्यागी को जेल भेजे जाने की घटना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश भी की गई थी। फरारी के दौरान त्यागी के घर हुए अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से तोड़ दिया गया था। इसको लेकर त्यागी समाज की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। इस मामले में त्यागी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जहां 72 दिन गुजारने के बाद पिछले साल अक्टूबर के महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी।

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