मेरठ। गैंगस्टर मामले में पिछले सात महीने से यूपी की सोनभद्र जेल में बंद बसपा सरकार में मंत्री रहे माफिया याकूब कुरैशी को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी को गैंगस्टर मामले में बड़ी राहत देते हुए सोमवार को उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। याचिका को स्वीकार करने से पहले उस पर दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई। जिसके बाद हाईकोर्ट की अदालत ने जमानत स्वीकार की।
31 मार्च 2022 को मीट कारोबारी और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की हापुड रोड स्थित मीट फैक्ट्री में करीब 4 करोड रुपए का अवैध मीट बरामद हुआ था। अवैध रूप से फैक्ट्री चलाने के मामले में पुलिस ने याकूब कुरैशी, बेटे फिरोज कुरैशी और इमरान कुरैशी सहित 15 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उसके बाद से याकूब कुरैशी और उसके दोनों बेटे फरार चल रहे थे। इस मामले में पुलिस ने फिरोज को थाना खरखौदा क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। जबकि याकूब कुरैशी और इमरान कुरैशी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था।
उसके बाद से तीनों को अलग-अलग जेल में रखा गया था। याकूब कुरैशी के दोनों बेटों की जमानत हो चुकी है। जबकि याकूब कुरैशी गैंगस्टर मामले में यूपी की सोनभद्र जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब याकूब कुरैशी 3-4 दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे। याकुब कुरैशी को जमानत मिलने के बाद से उनके समर्थकों में उत्साह है।