रांची। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है। वहीं न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने इस केस के सूचक को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह मामला भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने से जुड़ा है।
चाईबासा सिविल कोर्ट ने 27 फरवरी को अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। राहुल गांधी की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने बहस की।