ग्रेटर नोएडा। थाना फेस-2 क्षेत्र में वर्ष 2015 में एक व्यापारी को गोली मारकर लूटपाट करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश मोना पवार की अदालत में साढे़ सात वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी पर 7 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड ना देने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रतन सिंह भाटी ने बताया कि 4 नवंबर 2015 को थाना फेस-2 क्षेत्र में व्यापारी एमडी कुरेशी को गोली मारकर बदमाशों ने रुपए से भरा बैग लूट लिया था। वह दुकान बंद करके घर जा रहे थे। घटना के बाद पुलिस ने इस मामले में आलोक नामक बदमाश को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। बुधवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों के वकीलों की अंतिम जिरह और गवाहों के बयान के बाद इस मामले में निर्णय सुनाया।