मेरठ। विक्रेता की ओर से जमा कराए टैक्स को अब क्रेता भी देख सकेंगे। जीएसटी 2 बी में भी व्यापारियों को हितों को देखते हुए यह संशोधन किया जा रहा है। ऐसे में व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। यह बात नवनियुक्त जीएसटी कमिश्नर ग्रेड-एक हरिराम चौरसिया ने कही।
उन्होंने बताया कि वह सुल्तानपुर, फैजाबाद, नोएडा और प्रयागराज सहित विभिन्न शहरों में तैनात रहे। उन्होंने कहा कि विभाग व्यापारियों के हितों का ध्यान रख रहा है। व्यापार को बढ़ाने में व्यापारियों का सहयोग किया जा रहा है। जिन व्यापारियों ने पहले रिटर्न जमा नहीं की, उन पर पेनल्टी लग जाती थी। विभाग ने पेनल्टी और ब्याज हटाया। इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में भी संशोधन किए गए हैं। अगर जीएसटी समय पर जमा किया जाए तो व्यापारियों को भी लाभ मिलता है। भविष्य में भी उद्यमियों और व्यापारियों की समस्याएं दूर करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा।