गाजियाबाद। बकायेदार बिल्डरों की सोसायटी में फ्लैट लेने पर वहां पर अगर किसी तरह की असुविधा होती है तो इसके लिए खरीदार जिम्मेदार होंगे। आवास विकास परिषद के अधिकारी खरीदारों को इसके प्रति आगाह कर रहे हैं। विभाग ने जिला प्रशासन एवं रजिस्ट्रार को भी अपने बकायेदारों की सूची भेजी है और यहां की रजिस्ट्री न किए जाने की अपील की है।
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आवास विकास परिषद ने बकायेदार बिल्डरों की दो अलग-अलग सोसायटी पर पांच दिनों में नोटिस चस्पा कर फ्लैट खरीदने वालों को सावधान किया है। शुक्रवार को भी आवास विकास परिषद की ओर से वसुंधरा सेक्टर-14 स्थित कियान सोसायटी के मुख्य गेट पर नोटिस चस्पा की गई। नोटिस में विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिल्डर पर विभाग का बकाया है। विभाग ने अभी बिल्डर को पूर्णता प्रमाणपत्र भी नहीं दिया है।
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विभाग ने लोगों से अपील की है कि बिल्डर द्वारा जब तक सभी औपचारिकताएं पूरा कर अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया जाता है तब तक कोई भी आवंटी यहां फ्लैट क्रय, कब्जा व रजिस्ट्री न कराएं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे में विभाग द्वारा जब बिल्डर पर कोई कार्रवाई की जाती है तो यहां होने वाली असुविधा के लिए क्रेता खुद ही जिम्मेदार होंगे।
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आविप के अधीक्षण अभियंता अजय कुमार मित्तल ने बताया कि बिल्डर पर विभाग का बकाया है, ऐसे में लोगों को पहले ही जागरूक किया जा रहा है ताकि वह यहां रजिस्ट्री न कराएं। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि जिला प्रशासन को भी कियान, गौर सिद्धार्थम, गार्डेनिया ग्लैमर सोसायटी के बारे में बताया गया है। इन पर विभाग का बकाया है ऐसे में तहसली से यहां के फ्लैटों की रजिस्ट्री न कराई जाए।