नयी दिल्ली – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए संसद में विधेयक लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
आधिकारिक सूत्र ने बताया कि दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण के लिए जारी दिल्ली अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने संसद में विधेयक लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में ही पेश किया जा सकता है।
गौरतलब है कि दिल्ली में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियोंं की नियुक्ति और स्थानांतरण के अधिकार को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच कानूनी विवाद पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद केंद्र सरकार ने 19 मई को राष्ट्रीय राजधानी से संबंधित संविधान के विशेष प्रावधान अनुच्छेद- 239एए के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक अध्यादेश जारी किया था।
केंद्र सरकार की ओर जारी अध्यादेश राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकारियों के स्थानांतरण, पोस्टिंग और सतर्कता से जुड़े अधिकारों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन करने की व्यवस्था की गयी है। इसमें कहा गया है कि प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव होंगे।
प्राधिकरण तबादले, पोस्टिंग और सतर्कता जैसे मुद्दे पर फैसले लेगा और उपराज्यपाल को सिफारिशें भेजेगा। आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है और उसने कांग्रेस सहित सभी दलों से इस मुद्दे पर समर्थन मांगा है।
उच्चतम न्यायालय ने अध्यादेश चुनाती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दिया है।