मेरठ। सीसीटीएनएस में छेड़छाड़ का मामला पहुंचा कोर्ट पहुंचा है। अदालत ने इस संबंध में पूरी आख्या मांगी है।
बता दें कि जिले के कंकरखेड़ा के 1500 बीघा सरकारी जमीन के 1500 करोड रुपए के भूमि घोटाले में सीसीटीएनएस के साथ छेड़छाड़ कर एफआईआर की तहरीर बदले जाने का आरोप लगा था। जिस संबंध में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सीजेएम लखनऊ ऋषिकेश पांडेय ने थाना गोल्फ सिटी, लखनऊ से 11जनवरी 2024 तक आख्या मांगी है।
धारा 156(3) सीआरपीसी में प्रस्तुत अपने प्रार्थनापत्र में अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उन्हें प्राप्त अभिलेखों के अनुसार 22 दिसंबर 2022 को थाना कंकरखेड़ा पर आपराधिक षड्यंत्र व कूट रचित अभिलेख बनाकर सरकारी भूमि बेचने के आरोपों में एफआईआर नंबर 946/2022 दर्ज किया गया। जिसके दर्ज किए जाने के समय सुबह 3:26 बजे दिखाया गया।
एफआईआर दर्ज होने के बाद सीसीटीएनएस से छेड़छाड़ करते हुए इस तहरीर को डिलीट कर सुबह 3:18 बजे का समय दर्शाते हुए उसी एफआईआर नंबर 946/2022 पर एक दूसरी तहरीर दर्ज की गई।
उन्होंने इसे आईपीसी तथा आईटी एक्ट में गंभीर अपराध बताते हुए तत्काल एफआईआर की मांग की थी। लेकिन मेरठ और लखनऊ पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की जगह एक दूसरे पर मामला फेंका था। जिसपर बाध्य हो कर उन्होंने कोर्ट में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया।