Tuesday, July 2, 2024

गाजियाबाद में जिम ट्रेनर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की नई धाराओं में हुआ केस दर्ज

गाजियाबाद। देश में नई भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद कमिश्नरेट में पहला केस लिंक रोड थाने में दर्ज किया गया है। यहां पर एक जिम ट्रेनर के खिलाफ एक युवक ने मोबाइल पर पुलिस से शिकायत की। मोबाइल पर की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीडि़त को मोबाइल पर केस दर्ज होने के बारे में जानकारी दी गई।

 

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एक जुलाई ने पुरानी धाराओं में संशोधन कर देश में नई भारतीय न्याय संहिता लागू कर दी गई है। सोमवार को ब्रजविहार निवासी साहिल वर्मा ने लिंक रोड थाने के सीयूजी नंबर पर कॉल की। उन्होंने बताया कि दिल्ली के करावल नगर निवासी रवि कुमार सूर्यनगर के रिफायनरी फिटनेस जिम सेंटर में ट्रेनर है। वहां पर रवि कुमार ने रुपयों के लेनदेन को लेकर उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

 

बताया गया है कि दोनों पक्षों के बीच रुपयों को लेकर विवाद चल रहा है। सीयूजी नंबर पर मिली सूचना के आधार पर कंप्यूटर आपरेटर ने जिम ट्रेनर रवि के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 352, 351(2) और 351(3) के तहत केस दर्ज कर पीडि़त को कॉल कर केस दर्ज होने के बारे में जानकारी दी। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर राघवेंद्र चौहान को सौंपी गई है।

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