नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने करोड़ों रुपये की पशु तस्करी मामले के आरोपित तृणमूल कांग्रेस नेता अणुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज रघुबीर सिंह ने 1 जून को फैसला सुनाने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान ईडी ने सुकन्या मंडल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। ईडी ने कहा कि सुकन्या मंडल के खिलाफ ठोस सबूत हैं। चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। ईडी की ओर से पेश वकील नीतेश राणे ने कहा कि सुकन्या इस मामले के आरोपित अणुब्रत मंडल की पुत्री है, जो अभी न्यायिक हिरासत में है। सुकन्या पश्चिम बंगाल में सरकारी शिक्षक है। इस मामले में करोड़ों रुपये की नकदी सुकन्या के विभिन्न बैंक खातों में जमा की गई है।
कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 मई को ईडी को नोटिस जारी किया था। ईडी ने सुकन्या मंडल को कलकत्ता से पूछताछ के बाद 26 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 7 मार्च की रात को अणुब्रत मंडल को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। अणुब्रत मंडल को इस मामले में सीबीआई ने 11 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने मंडल से आसनसोल जेल में पूछताछ की थी।