लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खण्डपीठ की सिंगल बेंच के जस्टिस राजीव सिंह ने बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आयुष कालेजों के दाखिले में प्रकाश में आये फर्जीवाड़ा की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता डा. ऋतु गर्ग ने बीते दिनों अपनी जमानत के लिए याचिका लगायी थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने डा. ऋतु को सशर्त जमानत दे दी। आदेश में आगे जस्टिस राजीव सिंह ने निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई लगाने और पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी व उस समय के शासन स्तर के अधिकारी की भूमिका की जांच करने के लिए भी आदेशित किया।
ज्ञातव्य हो कि बीते वर्ष 2022 में आयुष काॅलेजों के दाखिले में फर्जीवाड़ा की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुर्वेद विभाग के तत्कालीन निदेशक प्रो.एसएन सिंह और प्रभारी अधिकारी शिक्षा उमाकांत यादव को निलम्बित कर दिया था। वहीं प्रभारी अधिकारी मोहम्मद वसीम और संयुक्त निदेशक विजय कुमार के विरुद्ध विभाग की जांच के निर्देश दिये थे।
अभी तक उक्त मामले की जांच यूपी एसटीएफ के हाथ में रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष विभाग के दाखिले में फर्जीवाड़ा की जांच को सीबीआई से कराने की संस्तुति की थी।