मेरठ। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के 11 वर्ष पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी को साढ़े तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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लिसाड़ी गेट क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने वर्ष 2014 में शाहरूख नाम के व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि आरोपी ने घर में घुसकर लाठी-डंडे से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी और उनकी बेटे से दुष्कर्म का प्रयास किया।
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मामले की जांच के दौरान पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई थीं। सुनवाई के दौरान साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो-2 ने शाहरूख को दोषी माना। मंगलवार को आरोपी को सजा सुनाई गई।
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