लखनऊ । विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिजली कंपनियों पर वर्ष 2023-24 में जारी टैरिफ आदेश में निकले 7988 करोड़ रुपये के सरप्लस के एवज में 10 प्रतिशत छूट तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार ने सोमवार को विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आर.पी. सिंह और संजय कुमार सिंह से मुलाकात की तथा लोक महत्व की याचिका दाखिल की।
उपभोक्ता परिषद ने कहा कि यह प्रदेश की विद्युत उपभोक्ताओं का दुर्भाग्य है कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर अब तक कुल 33121 करोड का सरप्लस है। इसके बावजूद बिजली दरों में कमी नहीं हो रही है। ऐसे में आयोग को विचार करना चाहिए। उपभोक्ता परिषद ने आयोग चेयरमैन आर पी सिंह के सामने यह प्रस्ताव रखा कि सरप्लस के एवज में नोएडा पावर कंपनी में 10 प्रतिशत की रिबेट पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष में लागू है। ऐसे में उसी तर्ज पर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को भी आयोग को लाभ देना चाहिए। इसलिए सभी बिजली कंपनियों में वर्तमान टैरिफ आदेश में निकले सरप्लस के एवज में 10 प्रतिशत की रिवेट तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।
विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह ने उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि उपभोक्ता परिषद द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत विचार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आयोग के सामने विद्युत बिल कम न हो, इसके लिए कंपनियां अपीलेट ट्रिब्यूनल का सहारा लेकर अड़ंगा डाल रही हैं, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के खिलाफ है। ऐसे में विद्युत नियामक आयोग को इस दिशा में भी गंभीरता से उपभोक्ताओं के हित में फैसला लेना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में विवश होकर उपभोक्ता परिषद को अपीलेट ट्रिब्यूनल में इस गंभीर मुद्दे पर गुहार लगाना पड़ेगा।
उपभोक्ता परिषद का मानना है कि कानूनन प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कमी होना चाहिए। तभी प्रदेश के तीन करोड 26 लाख विद्युत उपभोक्ताओं के साथ न्याय हो पाएगा, क्योंकि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर लगातार वर्ष 2017 -18 से सरप्लस निकलता चला रहा है। ऐसे में अब समय आ गया है, नोएडा पावर कंपनी की तर्ज पर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में रिबेट देकर विद्युत उपभोक्ताओं के सरप्लस को कम करने की दिशा में कार्रवाई शुरू करना चाहिए।