Saturday, June 29, 2024

आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मंत्री कपिल देव को राहत, साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने किया बरी

मुजफ्फरनगर। जनपद की एमपी एमएलए कोर्ट ने राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव को आदर्श चुनाव आचार संहिता और निषेधाज्ञा उल्लंघन के मुकदमे में सुनवाई पूरी कर साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। उन पर 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान अनुमति लिए बिना चुनावी जुलूस निकालने का आरोप था।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के जज सिविल जज सीनियर डिविजन मयंक जायसवाल ने आदर्श चुनाव आचार संहिता और निषेधाज्ञा उल्लंघन के मामले में सुनवाई पूरी कर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल को बरी कर दिया।

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उन्होंने बताया कि 6 साल पूर्व 28 फरवरी 2017 को सब इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह ने तत्कालीन विधायक और सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल के विरुद्ध निषेधाज्ञा उल्लंघन और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 9 फरवरी 2017 को कपिल देव अग्रवाल और उनके 20-25 समर्थकों ने बिना अनुमति जुलूस निकालकर निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया था।

इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिविजन के जज मयंक जायसवाल ने की। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल को बरी कर दिया।

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