नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर को जमानत देने से इनकार कर दिया।
कोर्ट नेे कहा, “आम तौर पर, हम (जमानत देने के लिए) उस अवधि पर विचार करते हैं, जो पहले ही (हिरासत में) बीत चुकी है, लेकिन यहां उन्होंने (कपूर ने) पूरी वित्तीय प्रणाली को हिलाकर रख दिया। क्या यस बैंक मुश्किल में नहीं पड़ गया?
वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले के शीघ्र निपटारे के लिए शीर्ष अदालत से आग्रह करते हुए कहा, “वह 8 मार्च 2020 से सलाखों के पीछे हैं।”
जमानत याचिका पर विचार करने में पीठ की अनिच्छा को देखते हुए, सिंघवी ने विशेष अनुमति याचिका वापस लेने के लिए अदालत से अनुमति मांगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कपूर को धारा 436-ए सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता) के तहत उपचार का लाभ उठाने की स्वतंत्रता दी, जो एक विचाराधीन कैदी की रिहाई का प्रावधान करती है, जिसे अधिकतम कारावास की आधी अवधि तक हिरासत में रखा गया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने जनवरी 2021 में कपूर द्वारा दायर पहली जमानत अर्जी खारिज कर दी थी और इस साल 4 मई को बाद की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी।
एफआईआर में आरोप लगाया गया कि 2018-2019 के दौरान राणा कपूर ने डीएचएफएल को वित्तीय सहायता देने के लिए कपिल वाधवान और अन्य के साथ आपराधिक साजिश रची।
2018 में अप्रैल-जून के दौरान यस बैंक ने डीएचएफएल के शॉर्ट टर्म डिबेंचर में 3,700 करोड़ रुपये का निवेश किया था। लगभग उसी समय, कपिल वाधवान ने कपूर और उनके परिवार के सदस्यों को 600 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
ईडी ने आरोप लगाया कि कपूर ने यस बैंक के माध्यम से भारी ऋण स्वीकृत करने के लिए कपिल वाधवान और अन्य द्वारा नियंत्रित कंपनियों के माध्यम से अपने और परिवार के सदस्यों के लिए वित्तीय लाभ हासिल करने के लिए यस बैंक के एमडी के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया।
उन्हें यस बैंक द्वारा डीएचएफएल कंपनी, जिसका स्वामित्व कपिल वाधवान और धीरज वाधवान के स्वामित्व में था और इसकी समूह कंपनियों को दिए गए फर्जी ऋणों पर रिश्वत मिली थी और उन रिश्वत राशि का कपूर द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए दुरुपयोग किया गया था।