Wednesday, May 8, 2024

मुजफ्फरनगर में कोर्ट ने हत्या के आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने हत्या के 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा अर्थदण्ड भी लगाया गया है।पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत न्यायालय ने सुनाई सजा सुनाई है। वादी बिल्लु पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम वलीपुरा थाना मीरापुर द्वारा थाना मीरापुर पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्त मनीष पुत्र बृहम सिंह व शिवकुमार पुत्र बृहम सिंह निवासी ग्राम वलीपुरा थाना मीरापुर द्वारा वादी के पुत्र कुलदीप को गोली मारकर गंभीर रुप से घायल करने की घटना कारित की गयी, जिसमें गंभीर रुप से घायल कुलदीप की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी है।

 

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थाना मीरापुर पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0स0- 166/2019 धारा 302/34,307/34,506 भादवि पंजीकृत किया गया। घटना को गम्भीरता से लेते हुए उच्चाधिकारियों के निर्देशन में अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना मीरापुर पर पुलिस टीम गठित की गयी थी। गठित पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त मनीष को गिरफ्तार कर लिया गया तथा अभियुक्त शिवकुमार उपरोक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया गया।

 

थाना मीरापुर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तों के विरूद्ध 4 सितंबर 2017 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। हत्या जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी जानसठ रामआशीष यादव के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक दिनेशचन्द्र थाना मीरापुर के स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं लोक अभियोजक जोगेन्द्र सिंह तथा पैरोकार आशीष कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।

 

 

अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय एडीजे-11 द्वारा धारा 302/34,307/34,506 भादवि के अन्तर्गत आरोपी शिवकुमार पुत्र बृहम सिंह, मनीष पुत्र बृहम सिंह निवासीगण ग्राम वलीपुरा थाना मीरापुर, मुजफ्फरनगर को आजीवन कारावास तथा 7-7 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।

 

मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपीगण को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।

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