Sunday, February 23, 2025

शामली में न्यायालय ने दो मामलों में दो दोषियों को सुनाई सजा

कैराना: न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई और चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

साल 2013 में, अरुण, पुत्र नरेन्द्र, निवासी साकेत कॉलोनी, शामली थाना क्षेत्र में अवैध शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने उसे जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई।

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साल 2008 में, साजिद उर्फ हाफिज, पुत्र सईद, निवासी पंसारियान मोहल्ला, शामली थाना क्षेत्र में अवैध शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने उसे भी जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई और चार हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न अदा करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

 

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