Monday, April 14, 2025

मेरठ में दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना

मेरठ। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत पैरवी सेल व थाना लिसाडी गेट पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही के फलस्वरूप न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो एक्ट मेरठ ने दुष्कर्म के आरोपी के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया है।

 

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एसएसपी मेरठ के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत पैरवी सेल मेरठ एवं प्रभारी निरीक्षक लिसाडी गेट व कोर्ट पैरोकार का0 3141 हेमन्त की पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त मेहताब आलम पुत्र दीन मौहम्मद नि0 गली नं0 18 श्यामनगर (हाजी पप्पू के मकान के बराबर में) थाना लिसाडी गेट मेरठ  को कोर्ट स्पे0 जज पोक्सो एक्ट मेरठ द्वारा धारा 5एम/6 पोक्सो एक्ट में दस साल का कठोर कारावास व बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

 

 

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बताया जाता है कि वादी की पुत्री उम्र आठ वर्ष के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देना व लोगों को देखकर छोड कर भाग जाना के सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना लिसाडी गेट पर पोक्सो अधिनियम में मुकदमा मेहताब आलम पुत्र दीन मौहम्मद नि0 गली नं0 18 श्यामनगर थाना लिसाडी गेट मेरठ के खिलाफ पंजीकृत किया गया था। दिनांक 27 जून 2017 को थाना लिसाडी गेट पुलिस द्वारा अभियुक्त मेहताब आलम पुत्र दीन मौहम्मद नि0 गली नं0 18 श्यामनगर थाना लिसाडी गेट मेरठ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

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