कैराना: न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में पांच आरोपियों को सजा सुनाई और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
वर्ष 2005 में, आरोपी मेद अली पुत्र न्याजू निवासी भडी चौसाना के खिलाफ थाना झिंझाना में चोरी व बरामदगी के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा सुनाई।
वर्ष 2005 में, आरोपी सोनू पुत्र लीलू उर्फ महिपाल कश्यप, ओमवीर पुत्र कटारा कश्यप, कामिल कबाडी पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासीगण बिडौली के खिलाफ थाना झिंझाना में चोरी व बरामदगी के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने आरोपियों को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा सुनाई।
वर्ष 2008 में, बीरसैन पुत्र चांदू निवासी बाडी माजरा के खिलाफ थाना झिंझाना में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई और निर्धारित अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।