Sunday, February 23, 2025

कैराना: न्यायालय ने सात मामलों में छह दोषियों को सुनाई सजा

कैराना. न्यायालय ने सात अलग-अलग मामलों में छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। सभी दोषियों को सत्रह हजार पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

वर्ष 2001 में कालू पुत्र गिरवर, निवासी ग्राम मतनवाली, के खिलाफ थाना कांधला में अवैध हथियार रखने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था और न्यायालय ने उन्हें न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। इसी वर्ष दिलशाद पुत्र सलामू, निवासी ग्राम बसेड़ा, के खिलाफ थाना कैराना में अवैध हथियार रखने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्हें जेल में बितायी गई अवधि की सजा सुनाई गई।

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वर्ष 1996 में वाजिद पुत्र अलीहसन, निवासी नई बस्ती, के खिलाफ थाना कांधला में मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था और न्यायालय ने उन्हें अर्थदंड से दंडित किया। वर्ष 2012 में शाहदीन पुत्र सफी, निवासी ग्राम बरनावी, के खिलाफ थाना कैराना में अवैध हथियार रखने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्हें न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई। वर्ष 2019 में अब्दुर रहमान पुत्र गय्यूर कुरैशी, निवासी गढ़ी अब्दुला खा, के खिलाफ थाना गढ़ीपुख्ता में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्हें न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई।

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वर्ष 2024 में वाजिद पुत्र दिलशाद, निवासी गंगा आर्यनगर जलालाबाद, के खिलाफ थाना थानाभवन में चोरी और बरामदगी के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्हें जेल में बितायी गई अवधि की सजा सुनाई गई। इसी वर्ष वाजिद पुत्र दिलशाद के खिलाफ थानाभवन में अवैध हथियार रखने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्हें जेल में बितायी गई अवधि की सजा सुनाई गई। सभी दोषियों पर निर्धारित अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

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