मुजफ्फरनगर। पूर्व विधायक शाहनवाज राणा को जेल में सिम उपलब्ध कराने के मामले में गिरफ्तार बिजनौर के पूर्व विधायक मौहम्मद गाजी को आज भी जमानत नहीं मिल पाई है।
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मौहम्मद गाजी की जमानत याचिका पर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय के स्थानांतरण के कारण अभी यह कोर्ट खाली चल रही है ।
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस कोर्ट के लिए अभी नए जज की नियुक्ति नहीं की गई है जिसके चलते आज भी बिजनौर के पूर्व विधायक गाजी की जमानत याचिका पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई है ।
मौहम्मद गाजी के वकील अनिल जिंदल ने बताया कि अब 7 मई को सुनवाई की तारीख लगाई गई है।