Wednesday, April 23, 2025

दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रोफेसर अशोक स्वैन का ओसीआई रद्द करने का आदेश निरस्त किया

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वीडन में प्रोफेसर अशोक स्वैन की ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड रद्द करने के केंद्र सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने यह आदेश दिया।

 

मुज़फ्फरनगर के शुक्रतीर्थ में बाढ़ रोकने के लिए सोलानी नदी के किनारे बनेगा बांध, बाढ से मिलेगा छुटकारा

[irp cats=”24”]

 

हाई कोर्ट ने 15 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट ने 11 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। स्वैन स्वीडन के उप्पसाला यूनिवर्सिटी में पीस एंड कंफ्लीक्ट रिसर्च के प्रोफेसर हैं। 30 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार ने अपने आदेश में स्वैन का ओसीआई कार्ड निरस्त कर दिया था।

मुज़फ्फरनगर में सड़क हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत, मां और बेटी घायल, शादी समारोह से लौट रहे थे वापस

स्वैन ने अपनी याचिका में कहा था कि वर्तमान सरकार और उसकी नीतियों का विरोध करने की वजह से उन्हें निशाना नहीं बनाया जा सकता है।

मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेस वे को वाराणसी तक बढ़ाया जाएगा : योगी

स्वैन ने कहा था कि फरवरी 2022 में भी केंद्र सरकार की आलोचना करने की वजह से उनका ओसीआई कार्ड निरस्त कर दिया गया था। उन्होंने न तो कोई भड़काऊ भाषण दिया था और न ही भारत विरोधी गतिविधि में शामिल रहे हैं। एक प्रोफेसर होने के नाते वे सरकार की नीतियों पर चर्चा करते हैं। सरकार की नीतियों की आलोचना करना नागरिकता कानून के तहत भारत विरोधी गतिविधि के तहत नहीं आता है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि ये कैसा आदेश है।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

76,719FansLike
5,532FollowersFollow
150,089SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय