नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वीडन में प्रोफेसर अशोक स्वैन की ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड रद्द करने के केंद्र सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने यह आदेश दिया।
हाई कोर्ट ने 15 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट ने 11 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। स्वैन स्वीडन के उप्पसाला यूनिवर्सिटी में पीस एंड कंफ्लीक्ट रिसर्च के प्रोफेसर हैं। 30 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार ने अपने आदेश में स्वैन का ओसीआई कार्ड निरस्त कर दिया था।
स्वैन ने अपनी याचिका में कहा था कि वर्तमान सरकार और उसकी नीतियों का विरोध करने की वजह से उन्हें निशाना नहीं बनाया जा सकता है।
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स्वैन ने कहा था कि फरवरी 2022 में भी केंद्र सरकार की आलोचना करने की वजह से उनका ओसीआई कार्ड निरस्त कर दिया गया था। उन्होंने न तो कोई भड़काऊ भाषण दिया था और न ही भारत विरोधी गतिविधि में शामिल रहे हैं। एक प्रोफेसर होने के नाते वे सरकार की नीतियों पर चर्चा करते हैं। सरकार की नीतियों की आलोचना करना नागरिकता कानून के तहत भारत विरोधी गतिविधि के तहत नहीं आता है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि ये कैसा आदेश है।