लालकिला ब्लास्ट मामले के सात आरोपितों की न्यायिक हिरासत 8 जनवरी तक बढ़ी
नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लालकिला ब्लास्ट मामले के सात आरोपितों की न्यायिक हिरासत 8 जनवरी तक बढ़ा दिया है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजु बजाज चांदना ने सातों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया।
कोर्ट ने जिन आरोपितों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया उनमें डॉ. अदील अहमद, डॉ. शाहीन सईदा, डॉ. मुजम्मिल, अमीर रशीद अली, जसीर बिलाल वानी ऊर्फ दानिश, शोएब और मुफ्ती इरफान अली शामिल हैं।
बता दें कि एनआईए ने अभी तक इस मामले में नौ आरोपितों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपित फिलहाल हिरासत में हैं। एनआईए सभी आरोपितों से पूछताछ कर पूरी साजिश का खुलासा करने की कोशिश कर रही है। 18 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने लालकिला ब्लास्ट मामले के आरोपित और आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी के सहयोगी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को दस दिनों की एनआईए हिरासत में भेजा था।
एनआईए ने दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। एनआईए के मुताबिक दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की। एनआईए के मुताबिक दानिश उसने उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई। एनआईए के मुताबिक राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया। वह अक्टूबर 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने को तैयार हुआ, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए ले जाया गया।
बता दें कि लालकिला के पास 10 नवंबर को आई10 कार में ब्लास्ट हुआ था। ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी। इस ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग घायल हो गए थे।
